हरियाणा सरकार ने समाज के उन अविवाहित व्यक्तियों की मदद के लिए अविवाहित पेंशन योजना शुरू की है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। इस योजना का उद्देश्य 45 से 60 वर्ष की उम्र के ऐसे पुरुषों और महिलाओं को वित्तीय सहायता देना है, जिन्होंने किसी कारणवश शादी नहीं की और जिनकी वार्षिक आय सीमित है।
अविवाहित पेंशन योजना का उद्देश्य
अविवाहित पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य उन व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना है जो विवाह न कर पाने के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। यह योजना इन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर देती है और उनके जीवन-यापन में मदद करती है।
अविवाहित पेंशन योजना पात्रता
- हरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य।
- आयु 45 से 60 वर्ष होनी चाहिए।
- वार्षिक आय ₹1.8 लाख से कम होनी चाहिए।
- आवेदनकर्ता का बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए।
अविवाहित पेंशन योजना आवश्यक दस्तावेज
- परिवार पहचान पत्र।
- आधार कार्ड।
- आय प्रमाण पत्र।
- बैंक खाता विवरण।
अविवाहित पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया
- सरल हरियाणा पोर्टल पर जाएं।
- Social Security Pension Schemes विकल्प चुनें।
- “Financial Assistance to Widower and Unmarried Persons” पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म भरें और दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन सत्यापन के बाद पेंशन आपके बैंक खाते में जमा की जाएगी।