झारखंड सरकार ने बाल आशीर्वाद योजना शुरू की है, जो उन बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिनके माता-पिता की मृत्यु कोविड-19 के बाद हुई है। इस योजना के तहत योग्य बच्चों को ₹4000 प्रतिमाह सहायता दी जाएगी। योजना का उद्देश्य अनाथ बच्चों की शिक्षा और जीवन-यापन को सुनिश्चित करना है।
बाल आशीर्वाद योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य लक्ष्य बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है। जिन बच्चों के माता-पिता की 1 मार्च 2020 के बाद मृत्यु हुई है और जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, वे इसके पात्र हैं। यह राशि बच्चों की पढ़ाई, भोजन, और अन्य जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी।
बाल आशीर्वाद योजना की पात्रता
- बच्चों की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए।
- माता-पिता की मृत्यु कोविड-19 के दौरान हुई हो।
- बच्चे का झारखंड का निवासी होना अनिवार्य है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की वार्षिक आय ₹72,000 से कम होनी चाहिए, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह सीमा ₹96,000 है।
बाल आशीर्वाद योजना आवेदन के जरूरी दस्तावेज
- माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- बच्चे और मां का संयुक्त बैंक खाता।
- आधार कार्ड और राशन कार्ड।
- बच्चे का स्कूल आईडी।
- आय प्रमाण पत्र।
बाल आशीर्वाद योजना आवेदन प्रक्रिया
अभी तक इस योजना का कोई ऑनलाइन पोर्टल नहीं है। आवेदन के लिए बच्चों के अभिभावकों को नजदीकी सरकारी कार्यालय जाना होगा। वहां से फॉर्म लेकर उसे सही जानकारी के साथ भरें और आवश्यक दस्तावेज जमा करें। सत्यापन के बाद, पात्र बच्चों को हर महीने ₹4000 की राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी।