Happy Card Yojana: सरकार दे रही बीपीएल परिवारों को 1000 किलोमीटर मुफ्त यात्रा

हरियाणा सरकार ने राज्य के निवासियों के लिए मुफ्त बस पास योजना (हैप्पी कार्ड) शुरू की है, जिससे गरीब और निम्न आय वर्ग के लोग मुफ्त बस यात्रा का लाभ उठा सकें। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को राहत देना और उनकी रोजमर्रा की यात्रा को सुलभ बनाना है। इसके तहत राज्य के 22.89 लाख परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा।

हैप्पी कार्ड योजना का उद्देश्य

हरियाणा में विभिन्न वर्गों के लोग, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जो अपने रोज़मर्रा के काम के लिए सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर हैं, के लिए यह योजना अत्यंत लाभकारी है। इसका उद्देश्य न केवल यात्रा को सुलभ बनाना है बल्कि परिवारों पर से आर्थिक बोझ को भी कम करना है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है, वे इस योजना के पात्र होंगे। इस प्रकार यह योजना गरीबों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत साबित होगी।

हैप्पी कार्ड: 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा

हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के तहत, राज्य के गरीब परिवारों को हर साल 1000 किलोमीटर की मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा। यह यात्रा हरियाणा रोडवेज की बसों में की जा सकेगी। लाभार्थियों को एक ई-टिकटिंग प्रणाली से जोड़ा जाएगा और उन्हें एक स्मार्ट कार्ड (हैप्पी कार्ड) जारी किया जाएगा, जिसे वे यात्रा के समय उपयोग कर सकेंगे।

हैप्पी कार्ड योजना के लिए पात्रता

  • हरियाणा राज्य के मूल निवासी परिवार इस कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं|
  • जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख रुपये या उससे कम है, वे इस योजना के लाभार्थी बन सकते हैं।
  • अंत्योदय श्रेणी के परिवार भी इस योजना के पात्र होंगे।
  • परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) अनिवार्य है, जिससे यह तय किया जाएगा कि आवेदक इस योजना के योग्य है या नहीं।

हैप्पी कार्ड योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

  • परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी): यह कार्ड यह प्रमाणित करेगा कि आवेदक हरियाणा राज्य का निवासी है।
  • आधार कार्ड: आवेदक का आधार कार्ड और इससे लिंक्ड मोबाइल नंबर अनिवार्य है।
  • पासपोर्ट साइज फोटो: आवेदन प्रक्रिया के लिए आवेदक की हाल की फोटो की आवश्यकता होगी।

हैप्पी कार्ड योजना आवेदन प्रक्रिया

यह योजना पूरी तरह से ऑनलाइन है, जिससे यह योजना पारदर्शी और सरल बनी हुई है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित स्टेप्स में पूरी की जा सकती है:

  • सबसे पहले हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाएं।
  • होम पेज पर आवेदक को “हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करें” के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • फैमिली आईडी दर्ज करें और कैप्चा कोड भरें।
  • प्राप्त ओटीपी को वेरीफाई करें।
  • आवेदन पत्र में मांगी गई जानकारी जैसे आधार नंबर और मोबाइल नंबर भरें।
  • ओटीपी वेरीफाई करने के बाद, आवेदन फॉर्म सबमिट करें।
  • आवेदन करने के बाद, 15 दिन के भीतर नजदीकी रोडवेज कार्यालय से अपना हैप्पी कार्ड प्राप्त करें।

हैप्पी कार्ड योजना कार्ड का शुल्क

हैप्पी कार्ड के लिए आवेदक को ₹50 का आवेदन शुल्क देना होगा, और कार्ड की लागत ₹109 है। वार्षिक रख-रखाव का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यह शुल्क बेहद मामूली रखा गया है ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसका लाभ उठा सके।

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