Krishi Upkaran Subsidy Yojana 2024: केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकार अपने राज्य एवं देश के किसानों के लिए विभिन्न प्रकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रही है। इसी प्रकार, अब केंद्र सरकार द्वारा किसानों को कम कीमत पर कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के लिए सब्सिडी योजना को शुरू किया गया है। योजना के जरिए किसानों को 50% की सब्सिडी पर कृषि उपकरण प्रदान किए जाएंगे।
वैसे तो भारत सरकार द्वारा किसानों को विभिन्न प्रकार योजनाओं के माध्यम से करोड़ों रुपए की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। किसानों को खाद, बीज एवं विभिन्न प्रकार की कृषि संबंधित योजनाओं के माध्यम से सब्सिडी दी जा रही है। इसी प्रकार, अब किसानों को महंगे कृषि उपकरण खरीदने के लिए भी सरकार 50% तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। इस सब्सिडी को प्राप्त करने के लिए किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के अंतर्गत अपना आवेदन फार्म जमा करना होगा।
Krishi Upkaran Subsidy Yojana 2024
भारत सरकार द्वारा कृषि उपकरण सब्सिडी योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर संचालित कृषि उपकरण, जैसे कि कल्टीवेटर, रोटावेटर, रिवर्सिबल पलाउ, सी ड्रिल, रीपर, हीरो, जैसे विभिन्न कृषि उपकरणों पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, सरकार किसानों को सिंचाई उपकरण पर भी 50% की सब्सिडी प्रदान कर रही है।
किसानों को कृषि उपकरण सब्सिडी योजना के तहत विभिन्न राज्य सरकार द्वारा आवेदन फार्म जमा कर लाभान्वित किया जा रहा है। हां जी, आर्टिकल में हम आपको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई कृषि उपकरण सब्सिडी योजना के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश कृषि उपकरण सब्सिडी योजना के लिए निर्धारित पात्रता क्या है, इस योजना में आवेदन हेतु लगने वाले जरूरी दस्तावेज कौन-कौन से हैं, एवं राज्य के किस प्रकार से इस योजना के अंतर्गत अपना आवेदन फार्म जमा कर सकते हैं, सारी जानकारी आगे आपको आर्टिकल में प्रदान की जा रही है।
कृषि उपकरण सब्सिडी योजना के लिए जरूरी पात्रता
राज्य सरकार द्वारा योजना के तहत किसानों को लाभान्वित करने हेतु निम्न पात्रताओं का निर्धारण किया गया है। इन पात्रताओं का पालन करने वाले किसान योजना के तहत अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।
- कृषि उपकरण सब्सिडी योजना का लाभ केवल राज्य के मूल निवासी किसानों को दिया जाएगा।
- आवेदक किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- योजना के तहत केवल सीमांत एवं लघु किसानों के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
- योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सब्सिडी के लिए किसान के पास स्वयं का बैंक खाता होना चाहिए। बैंक खाता डीबीटी सक्रिय होना जरूरी है।
- ट्रैक्टर संचालित कृषि उपकरण प्राप्त करने के लिए किसान के नाम पर ट्रैक्टर भी होना चाहिए।
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कृषि उपकरण सब्सिडी योजना आवेदन हेतु जरूरी दस्तावेज
राज्य सरकार द्वारा योजना के तहत किसानों के ऑनलाइन आवेदन फार्म जमा किए जाते हैं, जिसे आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन फार्म जमा करने हेतु कुछ जरूरी दस्तावेज की आवश्यकता लगेगी, जिसकी सूची आगे बताई जा रही है। इन दस्तावेजों के माध्यम से आप अपना आवेदन फार्म जमा कर सकते हैं।
- आधार कार्ड
- वोटर कार्ड
- पैन कार्ड
- बैंक पासबुक
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- कृषि संबंधी दस्तावेज
- आय प्रमाण पत्र
- खसरा B1 नकल
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कृषि उपकरण सब्सिडी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
- आवेदन हेतु आपको उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- यहां आपको दिखाई दे रहे कृषि उपकरण आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।
- यहां किसान को सबसे पहले आधार कार्ड के माध्यम से अपनी केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
- केवाईसी हो जाने के बाद आपको कृषि उपकरण हेतु आवेदन फार्म भरना होगा।
- आवेदन फार्म में मांगी जा रही सभी जरूरी जानकारी को भरना होगा।
- योजना में लगने वाले सभी जरूरी दस्तावेज को अपलोड करना होगा।
- आखिर में सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको अपना आवेदन फार्म सफलतापूर्वक जमा करना है।
- आवेदन फार्म जमा हो जाने के बाद प्रिंट बटन पर क्लिक करके जमा किए गए आवेदन फार्म का प्रिंटआउट निकाल लीजिए।
इस प्रकार राज्य के किसान उत्तर प्रदेश कृषि उपकरण सब्सिडी योजना के तहत आवेदन फार्म जमा कर सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा किसानों का चयन किया जाएगा। अगर आप इस योजना के लिए चयनित किए जाते हैं, तो आप 50% सब्सिडी पर कृषि उपकरण प्राप्त कर सकते हैं।