हरियाणा सरकार ने बेरोजगार शिक्षित युवाओं को आर्थिक सहायता और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सक्षम योजना शुरू की है। योजना के तहत 12वीं पास, ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट युवाओं को मासिक भत्ता और रोजगार दिया जाता है।
सक्षम योजना की विशेषताएं
- 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए।
- ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए।
- पोस्ट-ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए।
सक्षम योजना के पात्रता
- हरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक की आयु 21 से 35 वर्ष चाहिए।
- किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं, स्नातक, या परास्नातक की डिग्री।
- परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख होनी चाहिए।
- आवेदक राज्य के रोजगार कार्यालय में कम से कम 3 साल से पंजीकृत होना चाहिए।
सक्षम योजना आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड और पैन कार्ड।
- शैक्षिक प्रमाण पत्र।
- परिवार पहचान पत्र (Family ID)।
- बैंक खाता विवरण।
- राशन कार्ड।
सक्षम योजना आवेदन प्रक्रिया
- हरियाणा रोजगार पोर्टल पर लॉगिन करें।
- “Free Job Seekers Registration” विकल्प चुनें।
- फॉर्म को सही जानकारी के साथ भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- पंजीकरण पूरा होने के 15 दिनों के भीतर स्थानीय रोजगार कार्यालय में दस्तावेज जमा करें।